हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यातायात पुलिस कर्मियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने, रद्द करने या उसे इंपाउंड करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने यह निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि यह शक्तियाँ केवल मोटर वाहन अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी के पास होती हैं। इस फैसले का व्यापक प्रभाव पड़ेगा और यह यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग न हो।
हाल ही में यूरोपीय देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने के फैसले से मध्य पूर्व…
प्राचीन विश्व की सभी प्रमुख सभ्यताओं की मूर्तिकलाओं में सांपों का विशेष महत्व रहा है।…
महाभारत और भगवद् गीता में माता देवकी ने भगवान कृष्ण के अव्यक्त रूप का विशेष…
भारतीय नर्स निमिषा प्रिया, जो बिजनेस पार्टनर की हत्या के आरोप में 2017 से यमन…
MG कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी MG M9 को एकल वेरिएंट में लॉन्च किया…
भारतीय क्रिकेट टीम को मैनचेस्टर टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर नीतीश कुमार…