हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यातायात पुलिस कर्मियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने, रद्द करने या उसे इंपाउंड करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने यह निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि यह शक्तियाँ केवल मोटर वाहन अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी के पास होती हैं। इस फैसले का व्यापक प्रभाव पड़ेगा और यह यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग न हो।
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