हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यातायात पुलिस कर्मियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने, रद्द करने या उसे इंपाउंड करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने यह निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि यह शक्तियाँ केवल मोटर वाहन अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी के पास होती हैं। इस फैसले का व्यापक प्रभाव पड़ेगा और यह यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग न हो।
बेहतर नींद के लिए डॉक्टर वॉकर के 6 नायाब तरीकेबहुत से लोग रात भर बिस्तर…
टेस्ला ने 15 जुलाई को बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), मुंबई में अपना पहला शोरूम खोला था,…
चीन में विक्ट्री डे: किम जोंग उन की चर्चाचीन में हुए विक्ट्री डे समारोह में…
पचास के दशक में अमेरिकी राजनीति में चीन के साथ संबंधों की दिशा को लेकर…
हिमालय में आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2025 में मॉनसून…
चीन की विक्ट्री डे परेड में जब उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग अपनी खास ट्रेन…