कलकत्ता HC: पुलिस को नहीं लाइसेंस impound करने का हक

हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यातायात पुलिस कर्मियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने, रद्द करने या उसे इंपाउंड करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने यह निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि यह शक्तियाँ केवल मोटर वाहन अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी के पास होती हैं। इस फैसले का व्यापक प्रभाव पड़ेगा और यह यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग न हो।